Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: राजस्थान राज्य में राजस्थान सरकार द्वारा जनता के हित में अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित करती है। उन्हें योजनाओं में स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत ’मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना’ चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमा योजना है जो कई राज्यों में चल रही है। यह योजना दुर्घटना के शिकार होने पर निशुल्क उपचार और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना आमतौर पर गरीब और असमर्थ लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए है। इस योजना के अंतर्गत, यदि किसी व्यक्ति को दुर्घटना के कारण चोट लगती है, तो उसे बीमा राशि मिलती है जिससे वह अपने उपचार और संबंधित खर्चों को चुका सकता है।
What is MCDBY ?
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना एवं स्वास्थ्य योजना में बीमित समस्त परिवारों को योजना में वर्णित दुर्घटनाओं की स्थिति में बीमा कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना ” (MCDBY) प्रारंभ की गई हैI इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है ।
Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana (MCDBY) Eligibility
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत भुगतान परिवार के सदस्य या सदस्यों की मृत्यु या शारीरिक अंगों की क्षति होने की दशा में योजना के नियम अनुसार भुगतान किया जाएगा । दुर्घटना में हुई शक्ति का मतलब ऐसी शारीरिक चोट जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो । मृत्यु या अंग भंग दुर्घटना से होने पर ही योजना का लाभ बीमित परिवार या बीमित परिवार के सदस्यों को दिया जाएगा ।
इस योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटना में हुई मृत्यु या सती होने पर ही दे होंगे –
- सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति
- बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति
- जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति
Benefits not payable under the scheme
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई है । इस योजना के अंतर्गत उन्हें दुर्घटना दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जाएगा जिसमे मृत्यु या शारीरिक स्थिति दुर्घटना से हुई हो ।
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थिति में हुई दुर्घटना के लिए किसी भी प्रकार का लाभ दे नहीं होगा जो स्थितियां निम्नलिखित है –
- विभिन्न बीमारियों जैसे: कैंसर, टीबी, हृदयाघात ( हार्ट अटैक) अथवा पागलपन
- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या
- किसी बीमित सदस्य द्वारा नशीले द्रव्य / ड्रग्स/ ऐल्कोहल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति
- चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया
- नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली क्षति
- युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति
- गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति
- गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति
Important Documents for MCDBY Scheme
निम्न के अतिरिक्त बीमाकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज़ों की मांग की जा सकेगी या अन्वेषण भी कराया जा सकेगा।
Sr. No | दुर्घटना का प्रकार | मृत्यु होने की दशा में दस्तावेज़ | क्षति होने की दशा में दस्तावेज़ |
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1. |
सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण मकान के ढहने के कारण |
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2. |
बिजली के झटके के कारण रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण |
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3. |
डूबने के कारण जलने की स्थिति में |
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Payment payable under Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana
क्र.स. | दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | पॉलिसी के तहत देय भुगतान |
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1 | परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर | 5 लाख रुपये देय |
2 | दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर | 10 लाख रुपये देय |
3 | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर ) | 3 लाख रुपये देय |
4 | दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) | 1.5 लाख रुपये देय |
Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana Important Topic
- परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण क्षति होने पर परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा किया जा सकता है ।
- दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना ज़रूरी होगा।
- विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी
- परिवार (जनाधार में अंकित) के सभी सदस्यों की मृत्यु होने की स्थिति में कोई राशि देय नहीं होगी।
- मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमाकर्ता द्वारा बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी।
- योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा I
- यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा I
- इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो I
MCDBY Online Application Process
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें :
- आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट https://mcdbysipf.rajasthan.gov.in/ पर जाये जिसाकी नीचे दिखाया गया है
- इसके बाद आप पोर्टल पर आयुष्मान के तहत आवेदन करें बटन पर क्लिक करें
- इसके बाद आपके सामने महत्वपूर्ण निर्देश होंगे वहां पर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें इसके बाद आपको आपका जनाधार नंबर अंकित करने के लिए कहा जाएगा I
- जन आधार नंबर अंकित करने के बाद ओटीपी पर क्लिक करें तत्पश्चात आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म ओपन होगा उसे पूरा भरकर उपयुक्त दस्तावेज अपलोड करके सबमिट बटन पर क्लिक करें I
Important Question
- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य दुर्घटना योजना के पात्र लाभार्थी कौन होंगे ?
Ans. मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में समस्त सक्रिय बीमित परिवार मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित सदस्यों के रूप में बीमित परिवार के वह सभी सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका नाम जन आधार कार्ड में अंकित है। इसके अतिरिक्त बीमित परिवार का एक साल तक की आयु का वह शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा जिसका नाम जन आधार कार्ड में अंकित नहीं है।
2. आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन कहाँ करवाया जा सकता है ?
Ans. दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें – https://emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html