Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana: मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना भारत में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है, जिसे गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद है, जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है और वे उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं नहीं ले सकते।
What is the Chief Minister’s Ayushman Child Support Scheme ?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे, जिनके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं या जिनका नाम सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) के अनुसार सूचीबद्ध है, उन्हें सरकार द्वारा वित्तपोषित चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।
Main objectives of PM Ayushman Bal Sambal Yojana
- निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना।
- गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना।
- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में समानता लाना।
- बच्चों की जीवन रक्षा को सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य सुविधाओं को हर वर्ग तक पहुँचाना।
- सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना।
Benefits available under the scheme
- सरकारी और चयनित निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा।
- गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट।
- हॉस्पिटल में भर्ती होने और इलाज से संबंधित सभी खर्चों को कवर किया जाता है।
- ऑपरेशन, दवाइयाँ और टेस्ट भी योजना के अंतर्गत आते हैं।
- किसी भी राज्य में योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
- बच्चों के लिए विशेष उपचार की सुविधा।
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana के तहत कवर की जाने वाली बीमारियाँ
इस योजना के अंतर्गत लगभग 58 गंभीर व जटिल बीमारिया आती है जिनका ना के बराबर ही इलाज संभव है जो निम्न है
राष्ट्रीय नीति के तहत् सूचीबद्ध दुलर्भ बीमारियों का नाम (NPRD) | ||
क्र.सं. | दुलर्भ बीमारी | |
1. | Adrenoleukodystrophy | एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्राफी |
2. | Immune deficiency disorders like Severe Combined Immunodeficiency (SCID), Chronic Granulomatous Disease, Wiskott- Aldrich Syndrome |
गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा कमी (एससीआईडी), क्रोनिक ग्रैन्यूलोमेटस बीमारी, विस्कॉट – ऑल्ड्रिच सिंड्रोम, X— लिंक्डएगामाग्लोबुलिनेमिया आदि |
3. | Osteopetrosis | ऑस्टियोपेट्रोसिस |
4. | Fanconi Anemia | फैनकोनी एनीमिया |
5. | Tyrosinemia | टाइरोसीनीमिया |
6. | Glycogen Storage Disorders (GSD) I, III and IV | ग्लाइकोजन भंडारण विकार (जीएसडी) I, III और IV |
7. | Maple Syrup Urine Disease (MSUD) | मेपल सिरप यूरिन रोग |
8. | Urea Cycle Disorders | यूरिया चक्र विकार |
9. | Organic Acidemias | ऑर्गेनिक एसिडेमियास |
10. | Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease (ARPKD) | ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलिसिस्टिक किडनी रोग (एआरपीकेडी) |
11. | Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) | ऑटोसोमल डॉमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी रोग (एडीपीकेडी) |
12. | Laron Syndrome | लारोन सिंड्रोम |
13. | Glanzmann Thrombasthenia | ग्लैंजमैन थ्रोम्बैसथेनिया रोग |
14. | Congenital Hyperinsulinemic Hypoglycemia (CHI) | जन्मजात हाइपरइंसुलिनेमिक हाइपोग्लाइसीमिया (सीएचआई) |
15. | Familial Homozygous Hypercholesterolemia | पारिवारिक होमोज़ाइगस हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया |
16. | Mannosidosis | मैनोसिडोसिस |
17. | XY Disorder of Sex Development due to 5 Alpha Reductase Deficiency, partial androgen insensitivity syndrome | XY लिंग विकास विकार 5 – अल्फा रिडक्टेस की कमी के कारण एवं आंशिक एण्ड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम |
18. | Primary Hyperoxaluria – Type 1 | प्राथमिक हाइपर ऑक्साल्यूरिया प्रकार 1 |
19. | Phenyl ketonuria (PKU) | फेनिलके गैर- पीकेयू |
20. | Non-PKU Hyperphenylalaninemia | हाइयरफोनलालनीमिया |
21. | Homocystinuria | |
22. | Glutaric Aciduria Type 1 and 2 | |
23. | Methylmalonic Acidemia |
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Eligibility and Required Documents
Eligibility:
- बच्चा 0 से 18 वर्ष की उम्र का होना चाहिए।
- माता-पिता का नाम BPL सूची या SECC डेटाबेस में होना चाहिए।
- बच्चे के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना आवश्यक है।
- अनाथ बच्चों के लिए विशेष लाभ।
- श्रमिक कार्ड धारक परिवारों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ।
Required Documents:
- बच्चे का आधार कार्ड
- अभिभावक का आधार कार्ड
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
How to apply for the scheme ?
- सबसे पहले, नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या ई-मित्र पर संपर्क करें।
- जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद योजना के तहत हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है।
- इस हेल्थ कार्ड का उपयोग किसी भी पंजीकृत अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए किया जा सकता है।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
- हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
Scheme coverage and beneficiaries
इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। इससे गरीब परिवारों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। योजना के लाभार्थी निम्नलिखित हैं:
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवार।
- सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (SECC) में शामिल परिवार।
- अनाथ और निराश्रित बच्चे।
- श्रमिक कार्ड धारक परिवारों के बच्चे।
- विकलांग बच्चों के लिए विशेष सहायता।
- ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवार।
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योजना विवरण |